सर्वोच्च न्यायालय अदालत से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलने के संकेत मिला हैं।

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नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वह चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकता है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अभी इस पर फैसला करना है. इस केस में अगली सुनवाई मंगलवार यानी 7 मई को होगी. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन अगर केस में समय लगता है तो हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं.

 

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जांच एजेंसी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है. इस पर एसवी राजू ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे. बेंच ने कहा कि हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे. हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी. शीर्ष अदालत ने राजू से कहा कि वह 7 मई को अंतरिम जमानत याचिका पर दलीलों के लिए तैयार होकर आएं. बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है.

 

बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं. शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस कर केजरीवाल की याचिका पर जवाब मांगा था. इससे पहले 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा और कहा था कि ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे थे, क्योंकि केजरीवाल ने ईडी के बार-बार समन जारी करने के बाद भी जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था.

 

 

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